कानपुर, जनवरी 15 -- कानपुर देहात, संवाददाता। रनियां की एक फैक्ट्री से पिछले साल संकलित किया गया फोर्टीफाइड राइस कर्नेल का नमूना जांच में अधोमानक मिला था। इस मामले में एडीएम प्रशासन की अदालत में चल रहे मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्माता कंपनी पर पांच लाख रुपये जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही एक माह में जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर कंपनी के खिलाफ आरसी जारी कर भू-राजस्व की तरह वसूली किए जाने की भी आदेश हुआ है। जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में 14 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बिहारी ने पौष्टिक चावल तैयार करने वाली चिराना रोड रनियां स्थित बिहारी जी वीटल फूड्स कंपनी का निरीक्षण किया था। वहां से उन्होने कारोबारी गीता नगर विश्नोई पार्क हंसनगर कनपुर के रहने वाले यतींद्र कुमार गुप्ता पुत्...
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