चम्पावत, नवम्बर 14 -- चम्पावत। अदालत ने फोटोग्राफ पेश नहीं करने पर चरस तस्करी के आरोपी को बरी कर दिया। पांच साल पूर्व पीलीभीत निवासी से 174 ग्राम चरस बरामद की गई थी। अदालत ने कहा कि फोटोग्राफ होने के बावजूद पेश नहीं करना पुलिस की कहानी को संदेह के घेरे में लाती है। पुलिस टीम ने अक्टूबर 2020 में बनलेख में चेकिंग के दौरान 20 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार निवासी ग्राम बिथरा, थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत के पास 174 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस की फर्द में चरस बरामदगी के दौरान फोटोग्राफी का उल्लेख था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश की पत्रावली में फोटोग्राफ शामिल नहीं किए। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया। बचाव पक्ष की ओर से बीसी मुरारी और एमके राय ने पैरवी की।

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