वाराणसी, जुलाई 30 -- वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। ड्रग विभाग के सहायक आयुक्त पीसी रस्तोगी ने दवा व्यापारियों को मेडिकल स्टोर पर अनिवार्य रूप से फार्म-35 यानी निरीक्षण पुस्तिका रखने का निर्देश दिया है। इस पर कारोबारियों ने विरोध जताया। दवा विक्रेता समिति के बैनर तले मंगलवार को सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। नए आदेश में ड्रग ऐंड कास्मेटिक एक्ट 1940 के तहत फार्म 35 की बुकलेट दवा व्यवसायी को प्रतिष्ठान पर रखनी होगी। जिसकी दो प्रतियां औषधि निरीक्षक के पास कार्यवाही के लिए होगी। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि फार्म -35 की अनिवार्यता खत्म की जानी चाहिए। महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि दवा व्यापारियों के लिए पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए सरलता पूर्वक व्यापार सुनिश्चित कराएं। सहायक आयुक्त ने कहा कि यह आदेश मुख्यालय का है। जिस...