बागपत, सितम्बर 1 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने फैसल निवासी मोहल्ला कुरैशियान छपरौली के हत्यारोपी इमरान निवासी मवीकलां व हाल निवासी जाटल मार्ग मारला चौक पानीपत की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड में जेल भेजे गए आरोपी रिहाना, इनाम और दानिश की जमानत याचिका उच्च न्यायालय से मंजूर हो चुकी है। छपरौली कस्बे के मोहल्ला कुरैशियान निवासी असगर ने गत 21 फरवरी 2025 को बेटे फैसल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। असगर ने बताया कि उसका बेटा 15 फरवरी को घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने हत्यारोपी परवेज, सावेज, उसकी मित्र शमा निवासी लोनी गाजियाबाद और दानिश निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गोली मारकर हत्या करने के बाद फैसल का शव तीन टुकड़ों में काटकर हिंडन नदी में फेंक ...
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