बिजनौर, फरवरी 10 -- बिजनौर। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और महिला के ससुर को छह माह की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु की कोर्ट ने पति पर 20 हजार और ससुर पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी पंकज कुमार चौहान के अनुसार मगन सिंह निवासी गांव औरंगज़ेबपुर गुलाब उर्फ डबासोवाला थाना किरतपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उन्होंने बेटी सरस्वती की शादी जितेंद्र सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी गांव शाहपुर सुक्खा थाना किरतपुर के साथ की थी। वादी ने आरोप लगाया कि सरस्वती के ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उससे मारपीट करते थे। आरोप लगाया कि 9 दिसंबर 2017 को दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने सरस्वती की हत्या कर दी। उनकी बेटी सरस्वती की हत्या स...
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