बिजनौर, दिसम्बर 15 -- बिजनौर। एससी एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सफाई कर्मचारी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी सुलेमान, इमरान उर्फ भूरा और सुल्तान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी सुलेमान से छूरा बरामद होने पर उसे दो वर्ष की कैद की सजा भी सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा के अनुसार नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के अधिशासी अधिकारी हरिलाल पटेल ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि नवीन पुत्र सुभाष निवासी मोहल्ला जबतागंज थाना नजीबाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है। 30 सितंबर 2018 को वह जाब्तागंज पुलिस चौकी मार्ग के पास सफाई कर रहा था, इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने छूरे से हमला कर नवीन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत...
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