बिजनौर, जनवरी 19 -- बिजनौर। स्योहारा क्षेत्र में तीन साल पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेन्द्र कुमार की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार थाना स्योहारा ग्राम सदाफल निवासी सोमपाल पुत्र झुंडू सिंह ने 9 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 8 जनवरी की रात उसका बेटा जॉनी और पुत्रवधू प्रियंका ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में सो रहे थे, जबकि वह नीचे कमरे में था। देर रात जॉनी नीचे आया और पिता को बताया कि कहासुनी होने पर उसने प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी है। पिता जब कमरे में पहुंचा तो प्रियंका का शव चारपाई पर पड़ा था उसके मुंह के आसपास डंडे और चाकू के निशान थे। पुलिस ने आरोपी की नि...