सहारनपुर, जनवरी 14 -- देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव बिजौपुरा में धारदार हथियारों से हमला कर हत्या करने के मामले में अदालत ने पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि नरसिंह की ओर से कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 21 अगस्त 2022 को रात के समय उसके चाचा फूल सिंह, बेटा सोनू घर पर बैठे थे। वह उनसे मिलने आया था। उसी समय आरोपी धारा, उसके बेटे सुमित और सचिन घर में घुस आए। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। चाचा फूल सिंह को गंभीर चोट आई थी। शोर मचाने पर तीनों मौक से भाग गए। पुलिस ने फूल सिंह को ईलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें हायर स...
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