चाईबासा, फरवरी 21 -- चाईबासा।पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के तहत आज सदर अस्पताल चाईबासा के परिसर से सिविल सर्जन डॉ.सुशांतो माझी एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डा,भारती मिंज के द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद की मौजूदगी में एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त वाहन के माध्यम से 24 फरवरी 2025 से मधु बाजार स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में आयोजित होने वाले फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप के बारे में आम जनों को अवगत करवाया जाएगा। इस अवसर पर बताया गया कि सभी खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाने-पीने की सामग्री बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्ट्रीब्यूटर/होलसेलर/रीट...