बोकारो, फरवरी 22 -- फुसरो नप चुनाव को लेकर बेरमो प्रशासन तैयार फुसरो, प्रतिनिधि। झारखंड नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बेरमो प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सभी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी गई है। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में भी धारा 163 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदुओं में बाहरी प्रचारक (गैर-पंजीकृत मतदाता) क्षेत्र से बाहर चले जाएं, मतदान में बाधा न डालें, सभी चुनावी प्रचार, सभाएं व रैलियां प्रतिबंधित व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों व राजनीतिक दलों से आदेशों का पालन करने और ...