नई दिल्ली, फरवरी 13 -- दिल्ली की एक अदालत ने फुटपाथ पर कार चढ़ाकर दो लोगों की जान लेने और 10 लोगों को घायल करने वाले एक शख्स को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब 11 साल पहले हुई इस घटना के वक्त कार चला रहा शख्स नशे में धुत था। साथ ही अदालत ने दोषी शख्स को पीड़ितों या उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खरता की अदालत ने इस मामले में 12 फरवरी को दिए अपने फैसले में आरोपी ऋषि कुमार को IPC की धारा 304 भाग II, धारा 308 और मोटर अधिनियम की धारा 185 (नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज रंगा ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त, 2014 को दोषी ने निगम बोध घाट के पास फुटपाथ पर सो रहे दो बेघर लोगों की जान ले ली थी औ...
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