नई दिल्ली, जुलाई 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स 'कन्हैया लाल टेलर मर्डर मामले पर सुनवाई बुधवार को 21 जुलाई तक टाल दी। अदालत ने फिल्मकारों से फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर केंद्र द्वारा नियुक्त समिति का फैसला आने तक इंतजार करने को कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने फिल्मकारों से कहा कि फिल्म निर्माताओं को आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति तो दी जा सकती है लेकिन कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड के आरोपियों की छवि को नुकसान पहुंचने की भरपाई नहीं की जा सकती। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने केंद्र की समिति से सभी पक्षों को सुनने के बाद बिना समय गंवाए तुरंत निर्णय लेने को कहा और हत्या के मामले में अभियुक्तों का पक्ष भी सुनने का निर्देश दिया। फिल्म 11...