नई दिल्ली, फरवरी 2 -- कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही किसी छात्र की पूरी पढ़ाई पर भारी पड़ सकती है। लेकिन इस बार अदालत ने साफ कर दिया कि कागजी नियमों और दफ्तरों की सहूलियत से ज्यादा अहम किसी छात्र का भविष्य है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा ही एक मजबूत संदेश देते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि वह एलएलबी की एक छात्रा के लिए जनवरी 2026 में स्पेशल परीक्षा कराए, क्योंकि परीक्षा के दिन उसे गलती से गलत प्रश्नपत्र थमा दिया गया था। इस मामले के मद्देनजर न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने सुनवाई के दौरान कहा, "किसी छात्र का अकादमिक भविष्य, यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक असुविधा से कहीं ऊपर है।" अदालत का यह रुख उस छात्रा के लिए बड़ी राहत बनकर आया, जो अपनी किसी गलती के बिना पूरे एक साल का नुकसान झेलने वाली थी।मामला क्या था पंजाब यूनिवर्सिटी की यह छात्र...
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