नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- देश में बढ़ रही सियासी कटुता में एक नए अध्याय का जुड़ना जितना दुखद है, उतना ही शर्मनाक भी। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को उचित ही निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां संबंधी एआई-जनरेटेड वीडियो को तमाम सोशल मीडिया मंचों से हटा ले। यह आशंका पहले भी जताई गई थी कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमता के जरिये मनचाहे वीडियो गढ़े जा सकते हैं, किसी भी राजनीतिक हस्ती का फर्जी वीडियो बनाया जा सकता है। यह आशंका अब अपने बुरे स्वरूप में साकार हुई है और अदालत को हस्तक्षेप के लिए मजबूर होना पड़ा है। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने एक याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में बिहार कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी, गूगल इंड...