हिन्दुस्तान संवाद, सितम्बर 17 -- फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर अधिकारी की स्थायी नियुक्ति न किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब कर लिया। अब प्रमुख सचिव आवास को हाईकोर्ट में इसका जवाब देना होगा कि फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पूर्ण कार्यकारी की नियुक्ति किस वजह से नहीं की गई है। फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने के मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी एवं अनीश कुमार गुप्ता की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा कि जब जरूरी इंतजाम ही नहीं थे तो सरकार ने विकास प्राधिकरण का गठन क्यों कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सर...
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