बलिया, जनवरी 9 -- बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। दोस्त को अपने घर बुलाकर फावड़े से उसकी हत्या कर शव को घर पर ही गड्ढा खोदकर दफनाने का प्रयास करने के दोषी धर्मेन्द्र गुप्त को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लगभग पांच साल पुराने मामले में सजा सुनाते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) तथा अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 30 मई 2021 की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर नई बस्ती निवासी 35 वर्षीय जितेन्द्र साहनी फल की दुकान लगाता था। 30 मई की रात उसी के पड़ोसी धर्मेन्द्र गुप्त ने अपने घर बुलाया और रात करीब दस बजे फावड़े से काटकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद शव को दफनाने के लिये धर्मेन्द्र ने घर में ही गड्ढा खोद दिया। हालांकि दफनाने से पहले ही मामले की जानकारी होने पर सारा भेद ...
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