कुशीनगर, फरवरी 4 -- कुशीनगर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से जुड़े फार्म-6, 6 क, 7 व 8 भरने की प्रक्रिया को लेकर एडीएम वैभव मिश्रा ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि नये नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। फार्म में नाम व पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आयु प्रमाण के लिये जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल, इंटर प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि में से कोई एक अभिलेख संलग्न किया जा सकता है। 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के वे आवेदक जिनके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, वे माता-पिता या गुरु (तृतीय लिंग के संदर्भ में) के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बीएलओ व एईआरओ के समक्ष उपस्थित हो...