नई दिल्ली, जनवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। प्रावधान में राज्य में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में 'फार्मेसी डिप्लोमा' अनिवार्य किया गया है। अदालत ने कहा कि राज्य द्वारा फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ 10 2 की पात्रता मानदंड निर्धारित करना मनमाना या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है। इसने कहा कि राज्य ने पाठ्यक्रम संरचना में अंतर और डिप्लोमा धारकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अपेक्षाकृत सीमित अवसरों का हवाला देते हुए अपने तर्क को स्पष्ट किया है। इसलिए, नियुक्ति के लिए डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता बनाने का राज्य का निर्णय मनमाना नहीं कहा जा सकता। पीठ ने कहा कि राज्य ने पंजीकृत फार्मासिस्टों के विशाल समूह में से केवल उन उम्मीदवारों...