बांदा, अप्रैल 10 -- बांदा। संवाददाता उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री के लिए 30 अप्रैल तक समय बढ़ाया गया है। राजस्व ग्राम में लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक व पंचायत सहायक की संयुक्त टीम कैम्प आयोजित कर किसानों का डाटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री) तैयार कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। फार्मर रजिस्ट्री से फसली ऋण, फसल बीमा की क्षतिपूर्ति, आपदा राहत प्राप्त करने जैसी कई सुविधाएं मिलने में सुगमता होगी। गांव से बाहर रहनेवाले किसान जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से निर्धारित शुल्क देकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं मिलेगी।

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