महाराजगंज, अप्रैल 9 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला राशन उन्हीं परिवार को मिलेगा जिनका फार्मर रजिस्ट्री हुआ होगा। फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद उसकी पर्ची दिखाने पर ही कोटेदार राशन देंगे। मंगलावार को जिला प्रशासन ने इसको लेकर कड़ा फैसला लिया। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने पर अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। जनपद में पांच लाख 29 हजार 336 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री होना है। जिसमें दो लाख 49 हजार किसानों का फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। जो कुल किसानों का 47.5 प्रतिशत है। लेकिन धीमी गति से फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को अब योजना से हाथ धोना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब उन्हीं किसानों का राशन मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराई होगी। फार्मर रजिस्ट्री कराने के...