देवरिया, अक्टूबर 4 -- देवरिया, निज संवाददाता। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने जनपद के सभी कृषकों को अवगत कराया है कि एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर किसानों की सुविधा हेतु 29 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक विकास खण्ड एवं तहसील मुख्यालयों पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में सहज जनसेवा केंद्र प्रभारी (VLE), राजस्व लेखपाल तथा कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण कराएंगे। किसान चाहें तो https://upfr.agristack.gov.in/farmer-registry-up/#/ लिंक पर स्वयं अथवा नजदीकी सहज जनसेवा केंद्र से भी फार्मर आईडी बन...
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