रांची, दिसम्बर 15 -- रांची, संवाददाता। चान्हो थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में आरोपी पंकज साही को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त सात एके तिवारी की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। आरोपी 21 अक्तूबर से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन के अनुसार, 20 अक्तूबर 2025 की शाम करीब सात बजे आरोपी पंकज साही, गांव हटरी में राशन दुकान के पास एक पेड़ के नीचे अजय उरांव उर्फ भौरा के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान विवाद हुआ और आरोपी ने कथित रूप से फायरिंग कर दी, जिससे अरुण उरांव को गोली लगी। घायल को ग्रामीणों ने मांडर अस्पताल पहुंचाया, जहां बयान दर्ज किया गया। घटन...