रांची, सितम्बर 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने फायरिंग करके जख्मी करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी धनंजय साहू को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सात साल पुराने मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया। आरोपी को पहचानने से इनकार किया। इसी मामले के एक अन्य आरोपी रमेश साहू को अदालत ने बीते 12 जून को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। घटना को लेकर संजय साहू ने बेड़ो थाना में 23 अक्तूबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 22 अक्तूबर 2018 को शाम 6.30 बजे घर के बाहर बैठा था। दो अज्ञात व्यक्ति आकर फायरिंग की थी, जिसमें जख्मी हो गया था। लेकिन, सुनवाई के दौरान सूचक भी आरोपी को पहचानने से इनकार किया। इसका लाभ आरोपी को मिला।
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