नई दिल्ली, फरवरी 15 -- नई दिल्ली, का.सं.। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में पिछले वर्ष हुई सनसनीखेज फायरिंग मामले में आरोपी किशोर को जमानत दे दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य बच्चों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें सुधार का अवसर देना है। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग, सदस्य दीप्ति यादव और ऋतु मेहरा की पीठ ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। किशोर को पांच हजार रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ ही शर्त रखी गई कि रिहाई के बाद उसे किसी वोकेशनल स्किल कोर्स में दाखिला लेना होगा। मामला नौ नवंबर 2025 की रात का है, जब झिलमिल स्थित 'सिगार किचन एंड बार' के बाहर स्कूटी और बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। हमलावरों का निशाना रेस्टोरेंट की...
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