नोएडा, फरवरी 9 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने फायरिंग मामले के चश्मदीद की हत्या करने वाले को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीसीजी क्राइम धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि वादी बिकेश उर्फ राजू के अनुसार 12 अक्तूबर 2014 की शाम नंगला चरणदास गांवस्थित चाय की दुकान पर कानपुर देहात निवासी मन्नू शर्मा मौजूद था। इसी दौरान नाबालिग आरोपी और नितिन भाटी वहां पहुंचे। नाबालिग आरोपी ने मन्नू शर्मा को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जो मन्नू के पेट में लगी। घटना के तुरंत बाद घायल मन्नू शर्मा को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और करीब दो माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। मन्...