मथुरा, दिसम्बर 9 -- गाड़ी से पीछा कर घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सेही निवासी सीताराम शर्मा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 19 सितंबर 2025 को वह फरह से लौट रहे थे। यहां से लौटते समय आनंदपुरी पुष्प मेडिकल के सामने डॉ. खंडेलवाल वाली गली निवासी सगे भाई भोलू उर्फ दिनेश, विपिन शर्मा, लाजपत नगर निवासी हाफू उर्फ नरेंद्र शर्मा, मोहित शर्मा, शेरगढ़ कस्बा निवासी सचिन शर्मा समेत अज्ञात ने उनका गाड़ी से पीछा किया। आरोपियों ने उनके घर पहुंच कर उनके घर पर फायरिंग की और भाग गए। आरोपी भोलू उर्फ दिनेश ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

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