गढ़वा, दिसम्बर 1 -- गढवा, प्रतिनिधि। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए बिहार के रोहतास जिलांतर्गत हीरो फिन कॉर्प फाइनांस कंपनी के शाखा प्रबंधक को 51 हजार 979 रुपये का भुगतान 45 दिनों के अंदर भुक्तभोगी को करने का निर्देश दिया है। भुगतान नहीं करने या भुगतान में त्रुटि होने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाई है। भुक्तभोगी पंकज कुमार चौबे ने फाइनांस कंपनी हीरो फिन क्रोप और श्रीदेव ऑटो मोबाइल शोरूम से 22 अगस्त 2023 को एकमोटर साइकिल खरीदा था। उस समय मोटरसाइकिल की कीमत 93 हजार 241 रुपये बताया गया था। उसके बाद 21 हजार 729 रुपये का डाउन पेमेंट के बाद बाइक दे दिया गया। उसके बाद कागज देने के लिए कहा लेकिन नहीं दिय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.