गाजीपुर, अप्रैल 12 -- गाजीपुर, संवाददाता। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि बेमौसम बारिश या चक्रवाती बारिश के कारण फसल का नुकसान होता है। यदि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराया है तो तत्काल किसान फसल क्षति की भरपाई के लिए 72 घंटा के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दर्ज कराये। अगर टोल फ्री नंबर पर सूचना देने में किसी भी प्रकार की कठिनायी हो रही हो तो जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित रूप से सूचना दे सकते है। जिसके बाद नियमानुसार फसल बीमा कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति की भरपायी करायी जाएगी।

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