नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के दोषी को हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए पैरोल की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने प्रवीण राणा नामक दोषी को पहले अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों पर ही चार सप्ताह की पैरोल बढ़ दी है। पीठ ने कहा कि भारी बारिश के कारण याचिकाकर्ता की खेती का नुकसान हुआ है। यह उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत है, जिस पर उसकी विधवा मां व दो नाबालिग बच्चे पूरी तरह से निर्भर हैं। दोषी की सक्रिय देखरेख के बिना खेती को पुन: तैयार करने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से नहीं हो सकती है। इसलिए पैरोल बढ़ाना सामाजिक व न्यायिक स्तर दोनों पर उचित है। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट किया कि पैरोल की इस अवधि को दूसरी पैरोल माना जाएगा।
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