बरेली, मई 21 -- बरेली। नाबालिग को बहलाकर ले जाकर आरोपी से शादी कराने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने आरोपी के बहनोई और दो रिश्तेदारों समेत तीन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना फरीदपुर के एक व्यक्ति ने 17 मार्च 2025 को अपनी नाबालिग बहन को ले जाने का आरोप लगा रामसेवक और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराई थी। बरामद पीड़िता ने कलमबंद बयानों में आरोपी रामसेवक और अपने बहनोई कल्लू उर्फ नक्षत्रपाल निवासी ग्राम रिजौली थाना मूसाझाग बदायूं और रिश्तेदार नेत्रपाल व धर्मपाल निवासी ग्राम नाजरा नगला सिवारा थाना कम्पिल फर्रूखाबाद की मदद से बहलाकर ले गया और एक मंदिर में शादी करा दी। जेल गये आरोपी के बहनोई कल्लू उर्फ नक्षत्रपाल, रिश्तेदार नेत्रपाल और...
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