पटना, जनवरी 2 -- बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने राज्य के सभी पंजीकृत फर्मासिस्टों के लिए निबंधन, निबंधन नवीनीकरण को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 32 के तहत पांच जनवरी से ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली शुरू की जा रही है। काउंसिल ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अब फार्मासिस्ट व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। काउंसिल कार्यालय आए बिना निबंधन या नवीनीकरण की रसीद प्राप्त कर सकेंगे। जिन फार्मासिस्टों ने वर्ष 2025 में अपने निबंधन का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें काउंसिल कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन के बाद उनके निबंधन को ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए सक्रिय किया जाएगा।

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