सीवान, दिसम्बर 31 -- सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में पेट्रोल-डीजल के फर्जी बिलों व काल्पनिक बिलों पर रोकथाम के लिए डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कड़ा आदेश जारी किया है। डीएम ने बताया कि पिछले कुछ समय से यह संज्ञान में आया है कि कुछ पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा फर्जी, बढ़े-चढ़े, दोहरे अथवा काल्पनिक पेट्रोल/डीजल बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ नगर निकायों के पदाधिकारियों व कर्मियों द्वारा ऐसे बिलों को पारित करने में लापरवाही या मिलीभगत की जा रही है। इससे सरकारी धन की हानि, विधिक प्रावधानों का उल्लंघन व वित्तीय अनुशासन भंग हो रहा है। पेट्रोल पम्प पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 एवं पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के तह लाइसेंस पर संचालित होते हैं। लाइसेंस की शर्तों, जन-सुरक्षा एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.