नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। डिफेंस कॉलोनी की एक संपत्ति को लेकर की गई बड़ी धोखाधड़ी के मामले में साकेत जिला अदालत ने 17 वर्ष बाद आरोपी हरप्रीत सिंह कोचर को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुखजीत सिंह की अदालत ने पाया कि हरप्रीत ने फर्जी लोगों को संपत्ति का मालिक बताकर न केवल शिकायतकर्ता से लाखों रुपये ठगे, बल्कि जाली दस्तावेज के सहारे अन्य लोगों को भी गुमराह किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2008 में हरप्रीत ने पंचशील एन्क्लेव स्थित अपने मकान पर शिकायतकर्ता नरेंद्र सोबती और उनके साथी कमल वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान हरप्रीत ने दो अज्ञात व्यक्तियों को सीके लूथरा और मीना कुमारी सक्सेना बताकर डिफेंस कॉलोनी स्थित संपत्ति संख्या ए-149 का मालिक बताया। बाद में जांच में सामने आया कि ये दोनों न तो अ...