मधुबनी, जनवरी 15 -- मधुबनी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रचना राज की अदालत ने फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल करने के मामले में शिक्षिका रीता कुमारी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। बहस के दौरान शिक्षिका की ओर से कोर्ट में निर्दोष होने की दलील दी गई थी। जबकि एपीपी विरेन्द्र कुमार यादव ने फर्जी प्रमाण देकर नौकरी हासिल कर सरकारी राशि का गबन करने के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने का हवाला देते हुए जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें एवं पंडौल पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट शिक्षिका को जमानत देने से इंकार कर दिया। शिक्षिका मध्य विद्यालय सरहद में पदस्थापित है। अपर लोक अभियोजक श्री यादव ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि रीता कुमारी 12 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। पंडौल पुलिस ने उसे गिरफ्...