रांची, दिसम्बर 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। फर्जी नक्सल सरेंडर मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने सोमवार को निष्पादित कर दी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के शपथपत्र के आलोक में याचिका निष्पादित कर दी। डीजपी की ओर से शपथपत्र दाखिल कर अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच अंतिम चरण में है, जो जल्द पूरी कर ली जाएगी। सरकार की ओर से यह कहते हुए याचिका निष्पादित करने का आग्रह किया गया कि मामले की जांच जारी है। जो भी नक्सली हैं, वह सरेंडर पॉलिसी के तहत मिलने वाली सुविधा का लाभ लेने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेट राइट ने दायर की है याचिका इस संबंध में झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेट राइट ने जनहित याचिका ...
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