बिजनौर, जनवरी 28 -- सहसपुर क्षेत्र के गांव याकूबपुर में स्थित उमर इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री की सील जैसे ही उच्च न्यायालय के आदेश पर खुली, वैसे ही एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। नगर पंचायत सहसपुर की चेयरपर्सन सहित ग्राम प्रधानों और सभासदों के लैटर पैड व हस्ताक्षरों से बनाए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के मामले में फैक्ट्री मालिक हाजी अतीक अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सहसपुर निवासी मीट कारोबारी हाजी अतीक अहमद ने वर्ष 2013 में याकूबपुर गांव में उमर इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री की स्थापना की थी। फैक्ट्री में पशु कटान किया जाता था, वर्ष 2018 में एसडीएम धामपुर के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया कई मानकों के उल्लंघन और अन्य खामियों के चलते प्रशासन ने फैक्ट्री सील कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश प...