लखनऊ, सितम्बर 11 -- फैसला एलडीए की ओर से दायर की गए वाद के बाद निर्णय लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। सदर तहसील में उप जिलाधिकारी कोर्ट ने एक ही सहकारी गृह निर्माण समिति से जुड़े चार भूखंडों को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर कुल 16 बीघा से अधिक भूमि अब सरकार के नाम दर्ज हो गई है। एसडीएम की कोर्ट ने यह निर्णय एलडीए की ओर से दायर वाद की सुनवाई और बहस के बाद दिया है। समिति ने इन मामलों में तर्क दिया कि जिस कानून (जमींदारी अधिनियम) के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसे बहुत पहले ही निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस भूमि पर सदस्य घर बना चुके हैं और पहले के मुकदमों में वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। एसडीएम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि कानून उस समय लागू था, जब ये गैरकानूनी सौदे ...
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