लखनऊ, नवम्बर 15 -- मोहनलालगंज। प्लाट का बैनामा करने के सात साल बाद भी कब्जा न देने पर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एचके इन्फ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक उसके भाई व सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बलिया के कस्मापुर में रहने वाले सत्येन्द्र कुमार तिवारी ने 16 अगस्त 2018 को खुद के नाम व एक कार्मिशयल प्लाट पत्नी के नाम 19.20 लाख रुपये में खरीदा था। लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिया। पीडित की तहरीर पर पुलिस ने निदेशक विनोद उपाध्याय, भाई प्रमोद उपाध्याय सहयोगी शंशाक व ओंकार नाथ पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.