बहराइच, जनवरी 2 -- बहराइच, संवाददाता। प्लाटरों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए। अब हर प्लाट के ले आउट का नक्शा पास कराना होगा। नगर पालिका प्रशासन ने इस सम्बंध में आदेश जारी किया है। अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि नगर पालिका परिषद, बहराइच क्षेत्रान्तर्गत प्रायः बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स द्वारा भूमि को छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में बेचा जाता है। बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स द्वारा प्लाटों को बेचे जाने से पूर्व न तो नगर पालिका परिषद, बहराइच से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है और न ही सम्बंधित प्लाट के ले-आउट का नक्शा नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय से पास कराया जा रहा है। इस वजह से कहीं-कहीं पर नगर पालिका, नजूल से सम्बंधित भूमि, प्लाट होने की स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिशा...