मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 15 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बीआरएबीयू में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर ज्योति नारायण सिंह के नरकटियागंज स्थित टीपी वर्मा कॉलेज में स्थानांतरण व परीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से दो वर्षों के लिए वंचित किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने बिना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई किए परीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों से वंचित करने को अनुचित व गैरकानूनी बताया है। हाईकोर्ट ने उन्हें पुरानी स्थिति में स्थापित करने का आदेश दिया है। इस वर्ष 17 फरवरी को बीआरएबीयू के रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर प्रो. का स्थानांतरण कर दिया था। उन्हें परीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों से दो वर्षों के लिए वंचित कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयो...