हिन्दुस्तान ब्यूरो, दिसम्बर 25 -- बिहार के शिक्षकों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकारी शिक्षकों को पहले अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। उसके बाद ही उन्हें जनवरी महीने का वेतन मिलेगा। इसमें प्रधानाध्यापक और विशिष्ट शिक्षक से लेकर विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सभी कोटि के सरकारी टीचर शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। विभाग से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षकों द्वारा चल एवं अचल संपत्ति के साथ ही सभी तरह के दायित्वों का ब्योरा A-4 साइज के सादे कागज में दिया जाएगा। वह कंप्यूटर में टंकित होगा। संबंधित अनुलग्नक के साथ विवरणी तीन पेज की होगी। हर पेज के नीचे शिक्षक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें- सरकारी टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे, बतानी होगी फीस; बिहार में नई नीत...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.