बरेली, फरवरी 25 -- बरेली, विधि संवाददाता । प्रेम प्रसंग की रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। अपर जिला जज तृतीय अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी शिवकुमार उर्फ शिवा और उसके साथी हरिओम उर्फ बिट्टन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर एक लाख एक हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने से 50 हजार की राशि मृतक के पिता को देने का अदालत ने आदेश दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि थाना बिथरीचैनपुर में तैयतपुर गांव के वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके बेटे अनुराग मोहन का गांव के शिवकुमार उर्फ शिवा की बेटी से प्रेमप्रसंग था। इसी कारण शिवकुमार मेरे बेटे से रंजिश मानता था। 19 अप्रैल 2016 की रात शिवकुमार अपने साथी हरिओम के साथ छत से उसके ...