रांची, फरवरी 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए सप्ताह में दो बार ईडी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने की शर्त को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रेम प्रकाश किसी भी हालत में ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने दिया है। बता दें कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को जमानत दी थी। उस समय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जमानत पर रहने के दौरान प्रेम प्रकाश को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और बिना कोर्ट की इजाजत के देश ...
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