सोनभद्र, जुलाई 9 -- सिंगरौली,हिन्दुस्तान संवाद। वर्ष 2023 में 28 अगस्त की रात में एक 19 वर्षीय युवती द्वारा पेड़ से लटक फांसी लगाने के मामले में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए उसके प्रेमी समेत एक अन्य अभियुक्त को एससी/ एसटी एक्ट समेत न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष एससी/एसटी न्यायालय के न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद ने अभियुक्त वीरेंद्र सिंह पुत्र मोती सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मुहेर थाना मोरवा जिला सिंगरौली एवं उसके साथी विद्यासागर उर्फ ऋषि जयसवाल पुत्र सत्यप्रसाद जायसवाल उम्र 22 वर्ष निवासी थाना मोरवा को धारा 498ए, 306, 34 भारतीय दंड विधान तथा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के तहत 10 वर्ष का श्रम कारावास एवं 3000 का अर्थदंड साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत आजीवन श्रम कारावास एवं 3000 का...
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