औरैया, दिसम्बर 18 -- औरैया, संवाददाता। थाना फफूंद क्षेत्र के 12 साल पुराने प्रेमी की नृशंस हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रेमी की गला रेतकर हत्या करने की दोषी युवती रीना और उसके देवर कौशल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की आधी राशि वादी को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने की। उन्होंने अदालत को बताया कि यह हत्या विश्वासघात और साजिश का परिणाम थी, जिसमें प्रेम संबंध का फायदा उठाकर युवक को खेत में बुलाया गया और बेरहमी से मार डाला गया। मामला 22 मार्च 2013 का है। ग्राम सराय बिहारीदास थाना फफूंद निवासी अनिल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता रामनारायण श...
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