बिजनौर, फरवरी 17 -- अवैध संबंधों की जानकारी होने पर आरोपी मनोज ने प्रेमिका के पति महेंद्र सिंह की हत्या कर उसके शव को लैट्रिन के गटर में छिपाने के मामले में पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने धामपुर के मनोज को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी मनोज पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने षड्यंत्रकारी पत्नी कमलेश और घासीराम के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें साक्ष्य के अभाव में गुरुवार में ही दोषमुक्त कर दिया था। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि मृतक महेंद्र सिंह के भाई कोमल सिंह ने धामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसका 45 वर्षीय भाई महेंद्र सिंह 29 जनवरी 2024 को अपने घर धामपुर जाने के लिए निकला था। लेकिन वापस नहीं आया। इसके संबंध में मृतक के पिता ने गुमशुदगी भी दर्ज करा...
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