मुजफ्फरपुर, फरवरी 24 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाने के दोषी सुभाष कुमार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुभाष कुमार सिकंदरपुर थाने के अखाड़ा घाट बांध रोड का रहने वाला है। नगर थाना के बालूघाट मोहल्ले में चार वर्ष पहले राधा देवी से प्रेम प्रसंग में उसके पति राकेश सहनी की हत्या की गई थी। राकेश बालूघाट में किराए के कमरे में रह रहा था। राकेश की हत्या के बाद सुभाष ने उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर गलने के लिए ड्रम में रख दिया था। कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपया जुर्माना और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना को छ...
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