नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- कारोबारी समीर मोदी ने अपने खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ जबरन वसूली की प्राथमिकी दर्ज कराने पर लगी रोक को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। साकेत जिला अदालत ने 18 दिसंबर को महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। समीर ने इसे चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने की और अगली सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को साकेत जिला अदालत ने समीर मोदी की शिकायत पर महिला के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थानाध्यक्ष को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि समीर के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में उनके द्वारा लगा...
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