बस्ती, सितम्बर 26 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने प्राणघातक हमला करने के मामले में दो सगे भाइयों सहित पिता व एक अन्य को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह व कमलेश चौधरी ने न्यायालय में विवरण प्रस्तुत किया कि पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के लखनौरा गांव निवासी चन्द्रभूषण ने तहरीर दिया कि 23 जून 2022 को पूर्व रंजिश को लेकर उसके चाचा बाबूलाल, सर्वजीत, राजेश और प्रदीप रास्ते को लेकर रजनीश, रोहित, लता, मुस्कान, सोहबती, लालमती को मारे-पीटे, जिससे रजनीश बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस ने केस पंजीकृत करके चारो के विरुद्ध आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश पक्षों की सुनने के बाद च...