अंबेडकर नगर, अप्रैल 25 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। प्राणघातक हमले के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला पांच वर्ष पूर्व राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 10 सितम्बर 2019 को बाइक सवार बदमाशों ने लक्ष्मीकांत यादव को उस समय गोली मारके घायल कर दिया था जिस समय वह अपने मकान के सामने खड़े थे। विपुल कुमार यादव का आरोप है कि पिता लक्ष्मीकांत यादव पर हमला श्यामदीन यादव, रामदीन यादव, वशिष्ठ यादव, हितई उर्फ हितलाल एवं आनन्द ने आपराधिक षडयंत्र करके घटना को अंजाम दिया। सत्र न्यायालय में आरोपी श्यामदीन यादव की जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीए...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.